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krishak sathi scheme;राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना

उद्देश्य

कृषकों/खेतीहर मजदूरों/मण्डी श्रमिकों को कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में अंगभंग/मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

सहायता राशि

  • मृत्यु होने पर आश्रित को 2,00,000/-, दो अंग, जैसे दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आंख, कोई एक-एक अंग अलग से कटने पर 50,000/-, रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट से कोमा में जाने पर 50,000/-, पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की डी-स्केल्पिंग होेने पर 40,000/-, पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की आंशिक (छोटे भाग की) डी-स्केल्पिंग होने पर 25,000/-, एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा बांह आदि के अंग-भंग होने पर 25,000/-, चार अंगुली कट जाने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से में) 20,000/-, तीन अंगुली कट जाने पर 15,000/-, दो अंगुली कट जाने पर 10,000/-, एक अंगुली कट जाने पर 5,000/-, मंडी प्रांगण में कार्यरत हम्माल/पल्लेदार/मजदूर को मंडी प्रांगण में कृषि/विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में फ्रैक्चर होने पर 10,000/-, एक अण्डकोष छिन्न भिन्न होने पर 25,000/-, दो अण्डकोष छिन्न भिन्न होने पर 40,000/- तक की सहायता राशि देय है।

पात्रता

राज्य के कृषकों/खेतीहर मजदूरों एवं मण्डी समिति से अनुज्ञापत्रधारी प्राप्त श्रमिक।

आवेदन हेतु दस्तावेजः

दुर्घटना की प्रकृति के अनुसार।

(अंगभंग की स्थिति में चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र आवश्यक, मृत्यु की स्थिति में एफ.आई.आर. रिपोर्ट, एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवश्यक किन्तु सर्पदंश, जहरीले जानवर के काटने एवं ऊँट के काटने की स्थिति में राजकीय चिकित्सक के प्रमाण-पत्र तथा पंचनामे पर राजकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर से भी भुगतान किया जाना प्रावधित है)

प्रक्रियाः

आवेदन सम्बन्धित मण्डी समिति में त्ंर ज्ञपेंद च्वतजंस पर जन आधार के माध्यम से ई-मित्र द्वारा किया जाता है। आवेदन पर मण्डी समिति स्तरीय सहायता समिति निर्णय करती है।
सहायता स्वीकृति प्रक्रिया चरण पूर्ण चरण के पश्चात अधिकतम समयावधि उत्तरदायी कार्मिक/व्यक्ति
आवेदक से भुगतान की कार्यवाही 30 दिवस (आवेदन में समस्त आवश्यक दस्तावेज की पूर्ति होने पर) मण्डी सचिव

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